Patanjali Advertisement Case : 30 अप्रैल को SC में फिर पेश होंगे कारोबारी बावा
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी रामदेव से दो दिन के भीतर अखबारों में प्रकाशित माफी को रिकॉर्ड पर पेश करने का आदेश दिया है। वहीं न्यायलय ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को 30 अप्रैल को फिर से पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट में बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी हमने कल कई अखबारों में माफीनामा छपवाया है।
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एएनआई। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण खुद न्यायलय में मौजूद थे।
न्यायलय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी रामदेव से दो दिन के भीतर अखबारों में प्रकाशित माफी को रिकॉर्ड पर पेश करने का आदेश दिया है। वहीं. न्यायलय ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को 30 अप्रैल को फिर से पेश होने का आदेश दिया है।
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माफीनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
हालांकि न्यायलय में बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी. हमने कल कई अखबारों में माफीनामा छपवाया है।
माफीनामा उतना ही बड़ा छपा क्या जितना बड़ा विज्ञापन
दलील दी गई कि हमने कल कई अखबारों में माफीनामा छपवाया है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि आखिर माफीनामा कल ही क्यों प्रकाशित किया गया। इसके अलावा बेंच ने ये भी सवाल उठाया कि आखिर माफीनामा उतना ही बड़ा छपा है. जितना बड़ा पतंजलि का विज्ञापन छपता है।
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सवाल-क्या न्यायलय में माफीनामा मांगने की शर्त से धुल जाएंगे ऐसे अपराध -यह आमजन के समक्ष एक बडा सवाल उठ रहा है। कि भारत की जनता को झूठ परोस कर कारनोबार कर रहे बावा पर लगाम लग जाएगी।
केंद्र सरकार पर भी न्यायलय सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि सह. प्रतिवादी के रूप में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय. सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सवाल पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश भर के राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों को भी पार्टियों के रूप में जोड़ा जाएगा और उन्हें भी कुछ सवालों के जवाब देने होंगे।
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