Sunder Nagar-Attempt-to Murder: सुंदरनगर में हत्या के कनैड के दो आरोपियों को दस साल की सजा

Sunder Nagar-Attempt-to Murder: सुंदरनगर में हत्या के प्रयास के कनैड के दो आरोपियों को दस-दस साल की सजा

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुंदरनगर ने हत्या के प्रयास में आरोपी कनैड के दो युवकों को दस साल की सजा सुनाई है। सुंदरनगर के कनैड में एक मोबाइल की दुकान पर काम करने वाले युवक पर हत्या के लिए आरोपियों ने सरेआम हमला किया था। न्यायलय ने आरोपी शहनवाज निवासी गांव डिनक डाकघर कन्नैड तहसील व थाना सुंदरनगर जिला मण्डी और आरोपी किशोर कुमार निवासी गांव और डाकघर रती तहसील व थाना बल्ह जिला मण्डी को 10 वर्ष की सजा तथा 10,000 रूपए के जुर्माना की सजा सुनाई।

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दस साल के बाद न्यायलय के आए फैसले से राहत

दस साल के बाद न्यायलय के आए फैसले से राहत जताई गई है। दस साल से अधिक चले मामले में सुंदरनगर में नए नियुक्त हुए अतिरिक्त सत्र न्यायधीश ने कडी सजा सुनाए जाने से क्षेत्र में चर्चाए भी तेज हो रही है। अपराध के प्रति आए न्यायलय के कडे फैसले अपराधिक प्रवृति पर अंकुश लगने की भी उम्मीद जगी है।

अदालत में 15 गवाहों के ब्यान हुए हैं दर्ज

मुकदमें की पैरवी उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने की और अदालत में 15 गवाहों के ब्यान दर्ज करने के उपरान्त, अदालत ने दोनो पक्षो अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद अतिरिक्तत सत्र न्यायधीश सुंदरनगर कि अदालत ने आरोपी शहनवाज और किशोर कुमार को धारा 307 आईपीसी में 10 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रूपए जुर्माना की सजा सुनाई और जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महिने के कारावास की सजा सुनाई। 324 आईपीसी में 03 वर्ष का साधारण कारावास और 5,000 रूपए जुर्माना की सजा सुनाई और जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महिने के कारावास की सजा सुनाई। तथा सैक्शन 27 आर्म एक्ट।में 03 वर्ष का साधारण कारावास और 5,000 रूपए- जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महिने का कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाये संमान्तर चलेगी।

सुंदरनगर उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने बताया कि मुकदमे के तहत वर्ष 2013 पहली जून को हमला किया गया था।

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एक ने पीछे से पकडा और दूसरे ने सरेआम खुखरी से किए था हमला

डिनक निवासी यवुक फिरोज मोहमद शाम को कन्नैड स्थित अपनी मोबाइल फोन की दुकान में था। इस दौरान करीब 7ः15 बजे आरोपी डिनक निवासी शहनवाज और रती निवासी किशोर कुमार उसकी दुकान पर आये। दोनों ने फिरोज मोहमद को बडे प्यार से उसकी दुकान से बाहर बुलाया। जब वह अपनी दुकान से बाहर आया तो आरोपी शहनबाज और किशोर कुमार ने उसके साथ गाली-गलौच व धक्का मुक्की शुरू कर दी। किशोर कुमार ने खुखरी से फिरोज मोहमद पर हमला किया। जब किशोर ने हमला किया, उस समय फिरोज मोहमद को आरोपी शहनवाज ने कमर से पिछे से पकड़ा हुआ था। आरोपी किशोर कुमार ने जान से मारने के लिए खुखरी से उस पर कई वार किए. जिससे उसके बायें हाथ की ऊंगली, अंगूठे और छाती पर गंभीर चोंटे आई।

लहुलुहान कर मरा समझ कर छोड गए थे आरोपी

,इस दौरान चीख पुकार से स्थानीय लोगों ने मौके पर आ कर बीच-बचाव किया और जख्मी हालत में फिरोज मोहमद को स्थानीय लोगों ने सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुँचाया। दोनों आराेिपयों ने उसे लहुलुहान कर मरा समझ कर छोड कर मौके से भाग गये।

 

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पुलिस थाना सुदरनगर ने की थी मामले में तफतीश

हत्या की घटना पर सुंदरनगर पुलिस ने मौके पर पहुँच कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने प्राथमिक उपचार के बाद फिरोज मोहमद का ब्यान कलमबद्ध किए। जिस पर आरोपीयों के खिलाफ मुकदमा 123/2013 दिनांक 1.6.2013 को जेर धारा 307,324, 34 आईपीसी -सैक्शन 27 आर्म एक्ट के तहत पुलिस थाना सुदरनगर में पंजीकृत हुआ। मुकदमे की तफतीश मुख्य आरक्षी इन्द्र सिंह और उप निरीक्षक रत्न लाल ने अमल में लाई और साक्ष्य जुटाए। तपतीश पूरी होने पर आरोपीयों के खिलाफ चालान धारा 307,324,34 आईपीसी -सैक्शन 27 आर्म एक्ट में न्यायलय में पेश किया गया।

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