सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस मामले की मॉनीटरिंग कर रहा है। कोर्ट के आदेशों पर ही यह भर्ती रेगुलर होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इस नए कैडर के लिए भर्ती नियमों का ड्राफ्ट फाइनल कर लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। हालांकि भर्ती कौन सी एजेंसी करेगी, यह फैसला भी सरकार ने लेना है। भर्ती नियमों में ग्रुप-सी होने के कारण राज्य चयन आयोग को भर्ती एजेंसी बताया गया है, लेकिन इस बार सरकार लोक सेवा आयोग को भी यह भर्ती दे सकती है। स्पेशल एजुकेटर के प्री प्राइमरी से पांचवीं कक्षा तक 138 टीचर दिए जा रहे हैं। इन्हें रेगुलर सैलरी पे-मैट्रिक्स के लेवल-8 की मिलेगी।
शैक्षणिक योग्यता 50 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएशन और स्पेशल एजुकेशन में बीएड जरूरी
इनके लिए शैक्षणिक योग्यता 50 फीसदी में जमा दो परीक्षा और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव संस्थाओं से डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और क्रॉस डिसेबिलिटी एरिया में पढ़ाने का छह महीने का अनुभव चाहिए है। टेट पास करना भी जरूरी है। छठी से 12वीं कक्षाओं तक के लिए 107 स्पेशल एजुकेटर दिए जा रहे हैं। इन्हें नए वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स का लेवल 10 मिलेगा। यह नियुक्ति 100 फीसदी सीधी भर्ती से होगी। इनके लिए शैक्षणिक योग्यता 50 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएशन और स्पेशल एजुकेशन में बीएड जरूरी है।
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