HRTC से रिटायर कर्मचारी भी महंगाई भता DA पाने का हकदार
Himachaltoday.in
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एचआरटीसी से रिटायर हुए कर्मचारियों को भी DA महंगाई भता पाने का हकदार करार दिया है। न्यायालय ने कहा एचआरटीसी से रिटायर कर्मचारी या उनके आश्रित पेंशन के साथ-साथ सरकार की ओर से बढ़ाई DA महंगाई भता को प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिकाकर्ता श्रेष्ठा देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश जारी किए है।
प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश
न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिए कि वो 6 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ता को देय और स्वीकार्य DA महंगाई भता का भुगतान करें। न्यायालय ने साफ किया कि यदि प्रतिवादियों द्वारा 6 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ता को देय और स्वीकार्य DA महंगाई भता का भुगतान नहीं किया जाता। तो उस पर देय तिथि से लेकर उसके भुगतान तक 5 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी अदा करना होगा।
DA महंगाई भता और अंतरिम राहत के लिए ली थी न्यायालय की शरण
प्रार्थी ने याचिका दायर कर बढ़ी हुई महंगाई भता और अंतरिम राहत जारी करने के निर्देशों की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि 7 फरवरी 2015 के कार्यालय ज्ञापन के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार के पेंशनभोगी. पारिवारिक पेंशन भोगियों को DA महंगाई भता 1 जुलाई 2014 से संशोधित की गई थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा 7 मार्च 2021 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार के पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशनभोगियों की DA महंगाई भता को 1 जुलाई 2019 से संशोधित की।
DA महंगाई भता मिलनी चाहिए
न्यायालय ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड को देखने के बाद कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि 7 फरवरी 2015 और 7 मार्च 2021 के कार्यालय ज्ञापनों को प्रतिवादी परिवहन निगम की तरफ से अपना लिया गया है। इसलिए इन कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार प्रार्थी को भी DA महंगाई भता मिलनी चाहिए, लेकिन एचआरटीसी की ओर से उसे जारी न करना कानूनन गलत है। Sabhar:etv
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