Saturday, June 7, 2025
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Shanan Power Project: शानन पावर हाउस से पानी में गाद छोड़ने के मामले में पंजाब विद्युत निगम को नोटिस

Shanan Power Project: शानन पावर हाउस से पानी में गाद छोड़ने के मामले में पंजाब विद्युत निगम को नोटिस

“शानन पावर प्रोजेक्ट की 99 साल की लीज की सीमा मार्च 2024 में खत्म हो चुकी है, बावजूद इसके शानन में विद्युत परियोजना हिमाचल को वापिस नहीं मिल पाई है”. 

Shanan Power Project: शानन पावर हाउस से पानी में गाद छोड़ने के मामले में पंजाब विद्युत निगम को नोटिस


Himachaltoday.in

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शानन पावर हाउस जोगिंदर नगर द्वारा पानी के साथ गााद छोड़े जाने पर कड़ा संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है।

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर स्थित शानन बिजलीघर के नाम से प्रसिद्ध Shanan Power Project: शानन पावर प्रोजेक्ट फिर विवादों में घिर गया है। शानन प्रोजेक्ट को लेकर पानी में गाद छोडने के आरोप में हिमाचल हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। 

शानन पावर हाउस को इसके रेजिडेंट इंजीनियर के माध्यम से बनाया प्रतिवादी 

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात शानन पावर हाउस को इसके रेजिडेंट इंजीनियर के माध्यम से प्रतिवादी बनाया।

शानन की 99 साल की लीज खत्म होने के बाद हिमाचल को वापिस नहीं मिल प्रोजेक्ट 

सालाना 200 करोड़ की कमाई वाला शानन बिजलीघर एक बार फिर से चर्चा में है. शानन बिजलीघर की 99 साल की लीज खत्म होने के बाद हिमाचल को मिलना है. ये 99 साल से पंजाब के अधीन चल रहा है. जिसकी लीज की सीमा मार्च 2024 में खत्म हो चुकी है, बावजूद इसके शानन में विद्युत परियोजना हिमाचल को वापिस नहीं मिल पाई है. इस मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली गई है.

गाद के कारण पानी की शुद्धता का स्तर प्रभावित

पत्र में कहा गया है कि Shanan Power Project: से गाद के कारण पानी की शुद्धता का स्तर प्रभावित हुआ है। इससे पानी में समुद्री जीवन भी प्रभावित हो रहा है। 

नोटिस जारी कर 22 मार्च तक किया जवाब तलब  

कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डए डीसी मंडी, मत्स्य पालन विभाग के सहायक निदेशक, पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और शानन पावर हाउस, जोगिंदर नगर को नोटिस जारी कर 22 मार्च तक जवाब तलब किया है।

दुष्प्रभावों के बारे में रिपोर्ट दायर करने के आदेश 

कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी संबंधित साइट का निरीक्षण करने और गाद से भरे पानी के छोड़े जाने के कारण होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में रिपोर्ट दायर करने के आदेश जारी किए। ..an

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